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महाराष्ट्र शासन
क्रमांक : विसआ-२०१७/प्र.क्र.५४/चार
संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय,
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२.
दिनांक :- १२ ऑक्टोंबर, २०१७.
संदर्भ _:: - १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एसआरव्ही-२००४/ प्र.क्र.१५/४/१२, दिनांक २५ मे, २००६.
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१२/ प्र.क्र.५४/१८ (र.व.का.), दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१४.
कार्यालयीन आदेश
संदर्भाधीन दिनांक २५/५/२००६ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,
२००५ प्रसारित करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ९(१) व (२) अन्वये विभागाशी / कार्यालयाशी संबंधित सर्व बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरण सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निर्धारित करण्याचे निदेश देण्यात आलेले आहेत.
२. त्यानुसार, या कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी प्रकरण सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत :
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| अ.क्र. | विषय | स्तर | अंतिम निर्णय घेण्यास सक्षम अधिकारी/ प्राधिकारी |
| प्रथम | द्वितीय | तृतीय |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १. | विधानपरिषद सभागृहात प्रत्येक अधिवेशनात शासनातर्फे देण्यात आलेली आश्वासने तपासून व चिन्हांकित करुन संबंधित विभागाकडे पाठविणे. | कक्ष अधिकारी | | अवर सचिव | सह सचिव / उप सचिव | सचिव/प्रधान सचिव |
| २. | संबंधित विभागांकडून पूर्तता झालेली आश्वासनांची विवरणपत्रे विधानसभेच्या पटलावर ठेवणे. | कक्ष अधिकारी | अवर सचिव | सह सचिव / उप सचिव | सचिव/प्रधान सचिव/मा. मंत्री |
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शासन आदेश क्रमांक: विसआ-२०१७/प्र.क्र.५४/चार
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| ३. | अध्यक्ष, महाराष्ट्र | विधानपरिषद यांचेकडून प्राप्त विधानपरिषद सदस्यांच्या विशेषाधिकारभंग सूचनांवर कार्यवाही करणे. | कक्ष अधिकारी | अवर सचिव | सह सचिव / उप सचिव | सचिव/प्रधान सचिव |
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वरील स्तराबाबत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निदेश असल्यास किंवा काही विशिष्ट अपवादात्मक प्रकरणी आवश्यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.